लॉक डाउन के चलते सरकार ने आपके वाहनों के संबध में लिया ये महत्तवपूर्ण फैसला
देश भर में महीनों से चले आ रहे लॉक डाउन में ऐसे बहुत से काम आपके पेंडिग है जो बेहद जरुरी है। आपको इंतज़ार है कि लॉक डाउन खत्म हो और आप वो सब काम निपटा सके। ऐसे ही देश में कुछ लोगों के वाहनों के दस्तावेज़ शामिल है। लेकिन सरकार ने आपकी ये परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी दस्तावेज़ की वैद्यता सितंबर तक बढ़ा दी है।

- सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ाई
- ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ी
- पुराना दस्तावेज ही सितंबर 2020 तक मान्य होगा
सरकार ने ड्रॉइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई
देशभर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था।
सरकार ने वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी सितंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा।
पुराने दस्तावेज ही सितंबर 2020 तक मान्य होगें
पुराना दस्तावेज ही सितंबर 2020 तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसको लेकर की एक एडवाइजरी जारी की है।
केंद्रीय सडक परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को सितंबर तक वैध माना जाए। इन दस्तावेजों में फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दस्तावेजों को सितंबर तक वैध करने हेतु परामर्श के लिए भेजा गया है।