लॉकडाउन4.0: जानिए किन गतिविधियों को मिली छूट, किस पर लगी रोक
कोरोना संक्रमण के मामले देश में लगातार बढ़ रहे है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देशभर में लॉक डाउन 4.0 को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह लॉक डाउन 14 दिन के लिए बढ़ाया गया। लॉक डाउन का ये चरण पिछले लॉक डाउन से अलग है क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव हुए है। गौरतलब है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने राज्य सरकारों और मंत्रालयों को कुछ संशोधन के साथ 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ाने के लिए नसीहत दी थी।

- अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए दी रियाते–
भारत की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र ने इन गाइडलाइन्स में कुछ रियाते दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी अब ऑफिस जा सकते हैं। फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयों को खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि, जो लोग वर्क फ्रॉर्म होम कर सकते हैं, उन्हें जारी रखने को कहा गया है। गाइडलाइंस में दुकानें को लेकर कहा गया है कि दुकान का स्टाफ सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक–दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें। साथ ही एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को ही वहां रहने की अनुमति हो। स्थानीय प्रशासन इस बात पर ध्यान दें कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग–अलग समय पर खुलें।
- तीन की जगह होंगे पांच ज़ोन्स–
लॉकडाउन के चौथे चरण में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन की जगह पांच ज़ोन में कोरोना संक्रमण के इलाकों में बाट दिया गया है। कन्टेनमेंट ज़ोन के साथ अब बफ़र ज़ोन भी रहेगा। कॉन्टैमेन्ट ज़ोन में केवल जरूरत यानिकि एसेंशियल सर्विस की अनुमति रहेगी। यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के अलावा बाकी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके अलावा कॉन्टैनमेंट जोन्स में नज़र रखी जायेगी और कांटेक्ट ट्रेसिंग भी होगी। जिन इलाको में कुछ दिनों के बाद कोरोना संक्रमण के मामले आएंगे उन्हें बफ़र ज़ोन कहा जायेगा। ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन्स में काफ़ी रियाते दी जाएंगी लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिगं अनिवार्य है।
- बुजुर्ग, बच्चो और अन्य बीमारी ग्रस्त लोग दे ज़्यादा ध्यान–
किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति यानिकि (Co morbidities) वालो को केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए बहार निकलने को कहा गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 को भी अत्यधिक जरूरत के लिए ही बाहर निकलने की नसीहत दी है।
- होटल और रेस्टोरेंट के साथ स्टेडियम भी खुलेंगे–
नए दिशा निर्देशों में रेस्टोरेंट और हॉटेल को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। रेस्टोरेंट्स से खाना पैकिंग की अनुमति दे दी गई है लेकिन आउटडोर ईटिंग पर रोक जारी रहेगी। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुलने की अनुमति रहेगी, हालांकि दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- अंतरराज्यीय आवाजाही को अनुमति–
राजयों की आपसी सहमति से अंतराज्यीय आवाजाही को अनुमति दे दी गई है। इसमें राज्य सरकारो को लोगों के लिए बसें और पैसेंजर कार्स चलाने के लिए मंजूरी दे दी गयी है । इसके जरिये प्रवासी मज़दूरों को भी मदद मिलेगी।
- प्रतिबंधित गतिविधियां–
नए दिशानिर्देशों में अभी सभी घरेलू और अंतराष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। केवल घरेलू हवाई एम्बुलेंस उड़ान भर सकेंगी। साथ ही मेट्रो रेल सेवायें, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। हर तरह के धार्मिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। सामाजिक, राजनितिक बैठकों पर भी रोक रहेगी। सिनेमा हाल, मॉल , स्विमिंग पूल्स, जिम्स और सैलून भी बंद रहेंगे। हालांकि, शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगो की अनुमति दे दी गई है।
- कुछ जरूरी नियम जिनका पालन रहेगा अनिवार्य–
देश भर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। यानि शाम 7 बजे से सुबाह 7 बजे तक घरों से बाहर निकलना मना है। सार्वजनिक इलाकों में थूकने पर भारी फाइन लगेगा। लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध। आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी से देश में अब तक 95000 से अधिक लोग बीमारी का शिकार हो चुके है।
अदिति शर्मा