
- जयललिता के भतीजे और भतीजी को सेकेंड लाइन कानूनी वारिस घोषित
- कोर्ट ने वेद निलयम के एक हिस्से को स्मारक के रूप में बदलने का सुझाव
मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के भतीजे जे. दीपक और भतीजी जे. दीपा को उनका द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड लाइन का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री के निवास यानी वेद निलयम के एक हिस्से को स्मारक के रूप में बदलने का सुझाव दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वेद निलयम के किसी हिस्से को मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अदालत की ओर से तमिलनाडु सरकार को सुझावों का जवाब देने के लिए आठ हफ्ते की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में जस्टिस एन. किरुबाकरन और जस्टिस अब्दुल कुद्दूस शामिल थे। पीठ ने जयललिता की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।