कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार- मद्रास हाई कोर्ट
कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और काउंटिंग रोकने की चेतावनी भी दी।

सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद भी चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों को होने दिया।
लगाया मर्डर का चार्ज
सुनवाई के दौरान जस्टिस एस बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ही देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और यदि अधिकारियों पर इसके लिए मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही अदालत में चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि चुनाव के दौरान वोटिंग दे पर कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया था। इस पर अदालत ने गुस्से में पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या आयोग दूसरे प्लेनेट पर था।
अदालत ने दी ये चेतावनी
मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 2 मई को काउंटिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया गया और उसका ब्लू प्रिंट नहीं तैयार किया गया तो कोर्ट मतगणना पर रोक लगा देगा। साथ ही अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, पर अफ़सोस इस बात का है यह हमें याद दिलाना पड़ रहा है। कोर्ट ने वर्तमान स्थिति पर कहा ज हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
कोर्ट ने इसके अलावा चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर काउंटिंग दे के लिए प्लान तैयार किया जाए और उसे 30 अप्रैल तक देने के लिए कहा है।
चुनाव के बीच कोरोना का कहर
आपको बता दें देश में पांच राज्यों में चुनाव कोरोना काल में हुए। जब देश में लगातार केस बढ़ने लगे थे तब तमाम राजनितिक दल अपने लिए प्रचार में व्यस्त थे। अब चार राज्यों में चुनाव तो खत्म हो गए हैं, मगर बंगाल में अभी वोटिंग हो रही है। इन राज्यों में मतदान को ख़त्म करने के बाद ही पाबंदियां लगाई गई हैं।