सरकार ने Quarantine के नियम बदले, अब होगा ये
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों, नर्सिंग अफसरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए क्वारंटाइन की अवधि को 14 दिन से घटाकर एक हफ्ता कर दिया है। किसी कोरोना संक्रमित या सांस की बीमारी के मरीज के संपर्क में आने की स्थिति में उन्हें क्वारंटाइन में जाना होता है।

- अगर कोई संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आता है तो 7 दिन के लिए Quarantine होगा
- सभी स्वास्थ्य कर्मी को हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण देना होगा
- अस्पताल को अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति को एक्टिव करना होगा
स्वास्थय मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्यकर्मी के प्रोफाइल को देखते हुए नोडल अफसर या विभाग प्रमुख उन्हें अतिरिक्त सात दिन क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दे सकते हैं। यह एडवाइजरी कोविड और नॉन–कोविड सभी विभाग में काम करने वाले चिकित्साकर्मियों के लिए है।
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सरकार ने कहा है कि क्वारंटाइन की अवधि बढ़ाते समय उनकी आयु एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि वह कब और कैसे किसी मरीज के संपर्क में आए हैं। यदि चिकित्साकर्मी किसी संक्रमित से इस तरह संपर्क में आया है कि संक्रमण फैलने की आशंका बहुत कम है, तो उसे काम पर आने की अनुमति होगी।
मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, इस मामले में उसे स्वयं ध्यान देना होगा और किसी भी तरह का लक्षण सामने आने पर संबंधित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जिस तरह की जानकारियां सामने आई हैं, उसी के आधार पर चिकित्साकíमयों के लिए यह नई एडवाइजरी जारी की गई है।