कहां लग सकता है लॉकडाउन, केंद्र सरकार ने जारी की कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन्स
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख केंद्र सरकार एक्टिव हो गयी है और सरकार ने 1 अप्रैल से नयी गाइडलाइन्स लागू करने का आदेश दिया है।

पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गयी है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कैबिनेट ने टीका लगाने के अभियान को मंजूरी दे दी है और साथ ही अगले महीने की 1 तारीख सर नई गाइडलाइन्स लागू करने का फैसला लिया है।
क्या है नयी गाइडलाइन्स ?
बता दें गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पालिसी को अब सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये नयी गाइडलाइन्स एक से 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही है और कोविड पॉजिटिव पाए जाने लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही ट्रैक की पॉलिसी पर काम करते हुए टेस्टिंग के दौरान आये पॉजिटिव लोगों की जानकारी जुटाने और उनकी टेस्टिंग करने के लिए भी कहा गया है। और पॉजिटिव पाये जाने वाले लोगों को आइसोलेट करने का आदेश भी दिया गया है।
जिला, शहर में सख्ती से लागू होंगे नियम
केंद्र सरकार ने साथ ही जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कन्टेनमेंट जोन तैयार करने पर जोर देने की बात भी कही है। इसके अलावा सभी जिला अधिकारियों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर कन्टेनमेंट जोन्स के बारे में भी आगे जानकारी दी जायेगी। इस कन्टेनमेंट जोन्स की लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी समय समय पर शेयर करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा गया कि कन्टेनमेंट जोन वाली जगहों में सख्ती के साथ हाउस टू हाउस सर्विलांस और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किए जाने की जरूरत है।
कन्टेनमेंट ज़ोन में सख्ती से नियमों का हो पालन
साथ ही कन्टेनमेंट जोन में कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।इसके अलावा वर्कप्लेसेज पर भो कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी नियमों को लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। साथ ही मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और फाइन तय करने का हक भी राज्यों को दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी जरूरी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया है।
एक से दूसरे राज्य में एंट्री पर कोई रोक नहीं
बता दें केंद्र सरकार ने कोरोना की नयी गाइडलाइन्स में भले ही टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन एक से दूसरे राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एक राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही साफ किया कि मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है।