अगर आपको है ये बुरी आदत, तो हो सकती है जेल

हमारे देश में पान, गुटखा और तम्बाकु का सेवन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसी कारण हम अपने आस पास सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को इधर उधर थूकते देखते है, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानि आइसीएमआर नई गाइडलाइनस के अनुसार अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि केंद्र की सलाह के बाद राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268/ 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित करने का फैसला लिया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी को छह महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा।इसके साथ इल सब की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, अगर कोई विक्रेता शराब, तंबाकु व गुटखा बेचता पाया गया तो उस पर भी उचित कार्यवाही होगी। जिस तरह संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब खैनी–पान मसाला खाकर थूकने वालों पर एक्शन जरूरी हो गया है। थूकने के कारण कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू जैसे घातक रोगों के संक्रमण का खतरा बना रहता है।
MHA issues National Directives for #COVID19 management reg. Wearing of face cover in public places; #SocialDistancing; restrictions on Social Gatherings; fines on spitting in public places and SOPs at work places/factories.#Lockdown2 #LockdownExtended#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/StwdAWag1M
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020